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अंकिता हत्याकांड में तीनों आरोपियों पर तय हुए आरोप, मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को।


बहुचर्चित वनंतरा रिसेप्‍शनिस्‍ट हत्याकांड मामले में आज शनिवार को तीनों आरोपितों को एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। इसके लिए कोटद्वार को छावनी में बदल दिया गया। इस दौरान कोर्ट में तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। वहीं, तीनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया और कोर्ट ट्रायल की प्रार्थना की। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए  28 मार्च की तिथि नियत की है। साथ ही अंकित और पुलकित की जमानत प्रार्थना पत्र की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पहले भास्कर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

इन धाराओं में तय हुए आरोप

  • मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
  • दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
  • तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।

पुलिस बल की तैनाती

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय परिसर में शनिवार सुबह से ही भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। न्यायालय के मुख्य गेट को बंद रखा गया तथा न्यायालय में मामलों से संबंधित व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति प्रदान की गई।

महिला कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठीं

इधर, ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता न्यायालय परिसर के बाहर धरने पर बैठ गईं। कार्यकर्ता रिसेप्‍शनिस्‍ट के हत्यारों क्यों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। इस दौरान कार्यकताओं की पुलिस ने झड़प भी हुई। पुलिस ने कुछ कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया।

23 सितंबर को आरोपितों को किया था गिरफ्तार

बता दें कि 18 सितंबर 2023 की रात को वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में रिजॉर्ट की रिसेप्‍शनिस्‍ट के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

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