फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 24 मई 2021 को कलियर क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया था।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी। कुछ समय बाद किशोरी को बरामद कर मेडिकल के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। जबकि फरमान उर्फ चांद रजा उर्फ भूरा पुत्र वाहिद भूरिया निवासी वार्ड नम्बर 8 तकियाखाडी मोहल्ला थाना नहटौर ईदगाह के पास बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जांच में सामने आया था कि किशोरी के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। मामले में पुलिस ने 10 सितंबर 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले में कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फरमान को दोषी करार दिया।
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