रिटायरमेंट पर अब कर्मचारियों को एकमुश्त 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलेगी। जनवरी 2024 से यह लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने मंगलवार को इसके आदेश किए। दरअसल, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दर 50 फीसदी किए जाने के आधार पर केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम के तहत ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ान 25 लाख कर दी गई थी।
इसी के चलते उत्तराखंड वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी यह निर्णय लागू करने का फैसला किया है। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित पदधारकों, और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत व्यक्तियों को भी मिलेगा।
ग्रेच्युटी अधिक होने पर भी अधिकतम 25 लाख ही मिलेंगे
इस अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उनकी आश्रित को यह राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी इससे अधिक होती है, तो भी अधिकतम 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी का ही भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने पेंशन निदेशालय को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के लिए यह कदम वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मददगार साबित होगा।
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