सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा क्षेत्र के रेलवे लाइन के नजदीक अतिक्रमण के मामले में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास से 4365 घरों को हटाए जाने से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास का इंतजाम करने के लिए कहा है।साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि चिन्हित की जाए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेरश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे भूमि से अनधिकृत कब्जेदारों को हटाने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में रेलवे ने कहा था कि उन्हें ट्रैक और स्टेशन विस्तार जमीन तुरंत चाहिए।
बुधवार को सुनवाई के दौरान रेलवे ने कहा कि वो यहां वन्दे भारत ट्रेन चलाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें प्लेटफॉर्म को बढ़ा करने की जरूरत है। इसके साथ ही हर साल ट्रैक पर पानी भर जाता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे से अधिग्रहण के लिए ज़मीन और उससे प्रभावित परिवारों की पहचान करने को कहा। इसके साथ ही पुनर्वास योजना बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास योजना ऐसी हो जिस से सभी सहमत हो। इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
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