अंकिता हत्याकांड में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की न्यायालय में आज गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद अगली तिथि 3 जनवरी की लगा दी गई है। आरोपी नार्को टेस्ट कराने से पलट गए। अरोपियों की तरफ से उनके वकील अमित सजवाण ने कोर्ट में आपत्ति डाली। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने अपने सहमति और असहमति पत्रों को वापस लिया। बचाव पक्ष की ओर से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि पुलिस नार्को टेस्ट या पोलोग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। जबकि इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। मामले में आरोपी अंकित की ओर से टेस्ट के लिए असहमति का पत्र जेल के माध्यम से भिजवाया था। आज तीनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने, इन पत्रों को वापस लेने के लिए अर्जी लगाई है।
अगली तारीख 3 जनवरी
उत्तराखंड के बहुचर्चित केस अंकिता भंडारी मर्डर में पुलिस की और से सोमवार को कोटद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। चार्जशीट में आईपीसी की धारा, 354 ए, 302, 201 120 बी और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत चार्ज लगाए गए हैं। वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्सनिष्ट अंकिता भंडारी के मर्डर के आरोपी वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों को 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 100 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। मुख्य गवाहों के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए गए हैं।अंकिता भंडारी केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की न्यायालय में आज गुरुवार को सुनवाई हुई। जिसके बाद अगली तारीख 3 जनवरी दी गई है। इधर आरोपी नार्को टेस्ट कराने से पलट गए हैं। बता दें कि पुलकित और सौरभ टेस्ट के लिए तैयार थे, लेकिन अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। अब पुलकित और सौरभ के इनकार के बाद अंकित के जवाब का इंतजार है।
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