लक्सर की एडीजे कोर्ट ने खानपुर में बहन की हत्या में दो सगे और एक ममेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई है। बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज होकर तीनों ने गंडासे से काटकर उसकी हत्या कर दी थी। शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि, शाहपुर निवासी नेपाल सिंह की बेटी प्रीति ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ 2014 में धर्मुपुर निवासी ब्रजमोहन से प्रेम विवाह किया था। इससे परिजन उससे नाराज थे। 18 मई 2018 को प्रीति को परिजनों ने धोखे से खानपुर के अब्दीपुर में मामा के घर बुलाया। इसी दौरान प्रीति के सगे भाई कुलदीप, अरुण और ममेरे भाई राहुल पुत्र नानू ने गंडासों से काटकर उसकी हत्या कर दी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने विवाहिता की धारदार हथियार से काटकर की गई निर्मम हत्या के मामले में मृतका के तीन भाइयों (दो सगे और एक ममेरा भाई) को मृत्युदंड एवं 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले को आनर किलिंग का मामला माना है।
मामले में विवाहिता के पति ब्रजमोहन ने पांच लोगों कुलदीप, अरुण, राहुल के अलावा श्याम सिंह व ओमकार को नामजद करते हुए खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
मामले की जांच के चलते पुलिस की ओर से श्याम सिंह व ओमकार के नाम मामले से निकाल दिए गये थे। जबकि कुलदीप, अरुण व राहुल को दोषी मानते हुए 13 अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में 15 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरराज ने निर्मम हत्या के इस मामले को आनर किलिंग मानते हुए तीनों को दोषी पाते हुए, मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
More Stories
उत्तराखंड: अप्रैल और मई महीने में गर्मी सताएगी, मैदान से लेकर पहाड़ तक चढ़ेगा पारा
मौसम अपडेट : उत्तराखंड में मौसम 17 मार्च तक रहेगा खराब
रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, हादसे में तीन युवकों की मौके पर मौत