मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले वृद्धजनों के हित में किया अपना वादा निभाया है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
जिसके तहत उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा।इतना ही नहीं अब 1200 रुपये मिलने वाली पेंशन 1400 रुपये प्रतिमाह मिलेगी।
पिछली सरकार की अंतिम कैबिनेट में विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग श्रेणी के पेंशनर की मासिक पेंशन में दो सौ रुपए प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन इस बीच आचार संहिता लागू होने के कारण इसका आदेश जारी नहीं हो पाया था। अब नई सरकार बनते ही समाज कल्याण विभाग ने उक्त शासनादेश जारी कर दिया है।
बढ़ी हुई पेंशन तत्काल प्रभाव से मिलेगी। प्रमुख सचिव एल फैनई ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पति या पत्नी में से एक ही हकदार होता था, लेकिन अब विभाग ने दोनों के पात्र होने पर पेंशन देने का निर्णय लिया है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है।
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