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आचार संहिता के दौरान कितना कैश साथ लेकर चल सकते है, जानिए इस ख़बर में।


उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ साथ चुना आयोग ने भी निगरानी शुरू कर दी है। आचार संहिता में कैश लेकर जाने वालों पर पुलिस ने सख्ती कर दी है। चेकिंग में निर्धारित मानक से अधिक मिलने पर संबंधित दस्तावेज भी रखना होगा, अन्यथा आपकाे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। चुनाव आयाेग ने 50 हजार से अधिक रुपये लेकर पर उसके दस्तावेज पास रखने के निर्देश जारी किए हैं।

चुनाव में रुपयों का खेल शुरू हो जाता है। ऐसे में पुलिस की निगरानी बढ़ जाती है। सीमाओं को पार कर रुपये की तस्करी की जाती है। ऊधमसिंह नगर में पुलिस लाखों रुपये की विदेशी करेंसी पकड़ चुकी है। वहीं शुक्रवार को हल्द्वानी में काठगोदाम व टीपीनगर पुलिस ने 2.93 लाख रुपये बरामद हुए। दोनों कार चालक रुपये से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पुलिस ने रुपयों की जांच शुरू कर दी है। वहीं कार चालकों से रुपयों से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा है।

एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति 50 हजार से ज्यादा रुपये नहीं ले जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान दौर में यदि कोई व्यक्ति 50 हजार से अधिक रुपये लेकर जाएगा तो रुपये से संबंधित दस्तावेज अपने पास रखने होंगे।

एसएसपी पंकज भट्ट के अनुसार अब आनलाइन लेनदेन शुरू हो गया है। 20 प्रतिशत लोग की शायद नेट बैंकिंग का प्रयोग नहीं करते होंगे। उन्होंने कहा कि रुपयों का लेनदेन नेट बैंकिंग से ही करें। ज्यादा रुपये लेकर जाना चुनाव की ओर ही इशारा करता है।

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