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30 से ज़्यादा नही होगी स्टार प्रचारक की संख्या।


निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने इस बार स्टार प्रचारकों (Star Campaigners) की संख्या घटा दी है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के लिए अधिकतम 30 स्टार प्रचारक तय किए गए हैं। पहले यह संख्या 40 होती थी। इसी तरह गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 से घटाकर 15 की गई है। ये भी तय किया गया है कि स्टार प्रचारक के किसी प्रस्तावित कार्यक्रम की 48 घंटे पहले आयोग को सूचना देनी होगी।

आनलाइन दी जाएगी अनुमति

निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, सभाओं, पदयात्र, रोड शो, बाइक रैली जैसे आयोजनों पर रोक लगाई है। इसके बाद आयोग कोरोना के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा कर निर्णय लेगा। यदि आयोग चुनाव अभियान के संबंध में कोई निर्णय लेता है तो इसकी अनुमति आनलाइन दी जाएगी। रैली, सभाओं के लिए प्रदेश में 601 मैदान चिह्नित किए जा चुके हैं।

पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं का मानक है। यदि किसी बूथ में इससे अधिक मतदाता होते हैं तो वहां अतिरिक्त बूथ बनाया जाएगा।

चुनाव में कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। मतदान से जुड़े कार्यों में उन्हीं कार्मिकों को लगाया जाएगा, जिन्हें कोरोनारोधी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। पोलिंग एजेंट के लिए भी यह अनिवार्य होगा। गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने उत्तराखंड समेत चुनाव वाले पांचों राज्यों के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त डोज के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय को पत्र भी लिखा है।

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