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चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट का आदेश.



उत्तराखंड high court ने राज्य में चारधाम यात्रा पर आगामी 22 जून तक रोक लगाने के साथ ही नई नियमावली न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश किए है। उच्च न्यायालय ने पर्यटन सचिव के मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के उत्तराखंड से बाहर होने के तर्क को नकारते हुए ऑनलाइन मीटिंग कर नई नियमावली बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने के भी निर्देश दिए है। न्यायालय ने चारधाम यात्रा की तैयारीयों के साथ सचिव के द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी देने को कहा है। खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि चारधाम यात्रा मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं ? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 2020 में चारधाम में 3 लाख 10 हजार 568 श्रद्धालु दर्शन में गए थे, लेकिन इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर काफी ज़्यादा भयावह है। ऐसे में सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने की जरूरत है। अब 23 जून को पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी।

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