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अस्थि विसर्जन के लिए केवल चार लोगों को ही होगी अनुमति।


उत्तराखंड के बाहर से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए चार से अधिक लोग नहीं आ पाएंगे। आने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण और 72 घंटे पूर्व आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कोविड कर्फ्यू में एसओपी के सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। महाकुंभ के बाद से हरिद्वार में कोरोना ने कहर बरपाया। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कोविड कर्फ्यू लगाना पड़ा है। 28 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू बढ़ रहा है। अब 25 मई तक लागू कर्फ्यू में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बाहरी राज्यों से आने वालों की बॉर्डर पर जांच शुरू कर दी है। इनमें अस्थि विसर्जन करने वाले लोग भी शामिल हैं। जिले में आवागमन के लिए 11 बॉर्डर हैं।

जिलाधिकारी सी रविशंकर के मुताबिक बाहरी राज्यों से हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए चार लोग ही आ पाएंगे। इनको भी पोर्टल पर पंजीकरण और 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। रिपोर्ट नहीं होने पर बार्डर पर रैंडम सैंपल के बाद ही हरिद्वार में प्रवेश दिया जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में कुल क्षमता के 50 फीसदी ही मान्य होगा। यानी अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले चार लोगों को कार नहीं बल्कि आठ सीटर एसयूवी से आना होगा।

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