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ठगी के मामले में नाइजीरियन को हुई सजा।


फेसबुक पर दोस्ती कर काबुल में मार गिराये तालीबानी आंतकी से कब्जे से बरामद अमेरिकन डॉलर से भरे बक्से को गिफ्ट में देने के नाम पर साईबर अपराधियों द्वारा देहरादून निवासी एक व्यक्ति से ठगी गयी 52 लाख रुपये की धनराशि के मामले में देहरादून न्यायालय में नाईजिरियन अपराधी को दोषसिद्ध करार दिया गया है । प्रभारी एस0टी0एफ0 उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि माह जनवरी, 2018 में देहरादून निवासी एक व्यक्ति ने साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड देहरादून में शिकायत दर्ज करायी कि उनकी फेसबुक पर एक महिला मित्र से दोस्ती हुयी । उक्त विदेशी महिला द्वारा स्वंय को अमेरिकी सेना में लेप्टिनेन्ट के पद पर कार्यरत बताते हुये काबुल में मारे गये तालीबानी आंतकी के कब्जे से अमेरिकी डॉलर से भरा हुआ बक्सा बरामद हुआ है । जिसे भारत में भेजने की बात कहकर उनसे विभिन्न तिथियों में कस्टम, इनकम टैक्स आदि के नाम पर लगभग 52 लाख रुपये विभिन्न खाते में जमा करा लिये गये है । साईबर अपराध की सूचना प्राप्त होने पर साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक श्री पंकज पोखरियाल के सुपुर्द की गयी । प्रकरण में अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उत्तराखण्ड व पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उत्तराखण्ड के निर्देशन में एस0टी0एफ0 तथा साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन में तकनीकी रुप से दक्ष पुलिस कर्मियों की एक पुलिस टीम का गठन किया गया । टीम द्वारा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुये गैर प्रान्त उत्तर प्रदेश के गोखरपुर से विभिन्न तिथियों में 6 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त दौराने विवेचना प्रकरण में विदेशी (नाईजिरियन) अभियुक्त के संलिप्त होने के पुख्ता साक्ष्य प्राप्त हुये । जिस पर टीम द्वारा एक विदेशी (नाईजिरियन अभियुक्त इलोका ओन्याकाची सेमुअल पुत्र सेमुअल को भी नोएडा से गिरफ्तार किया गया । दौराने विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त नाजायज तरीके से भारत में निवास कर रहा था । अभियुक्तगणो को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहाँ साईबर क्राईम पुलिस द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की गयी । उक्त मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सीनियर डिविजन पंचम, देहरादून में हुई ।
माननीय न्यायालय द्वारा विदेशी नाईजिरियन अभियुक्त को दोषी पाते हुये 01 वर्ष 08 माह के कठोर कारावास एंव 10,000/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । जुर्माना अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा सजा पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त भारत से बाहर डिप्यूड करने के भी आदेश पारित किये गये है। अन्य अभियुक्तगणों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचारण प्रचलित है ।

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