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ESIC ने इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर, 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को तीन माह तक 50 फीसद औसत वेतन देने के लिए नियमों में छूट देने का फैसला किया


नई दिल्ली-

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने गुरुवार को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की। ESIC ने इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर, 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को तीन माह तक 50 फीसद औसत वेतन देने के लिए नियमों में छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से ऐसे लोगों को काफी राहत मिली है, जिनकी नौकरी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से चली गई है। ESIC बोर्ड के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ESIC ने बयान जारी कर कहा है कि संगठन ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अहर्ता शर्तों और बेरोजगारी से जुड़े लाभ में बढ़ोत्तरी को लेकर नियमों में छूट देने का फैसला किया है।

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