उत्तराखंड सरकार ने उद्योगों व्यवसायिक संस्थानों और निर्माण से जुड़ी कंपनियों को कोरोनावायरस के समय में अवैध रूप से काम करने देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं, अनलॉक 3 के तहत जारी की गई इस s.o.p. की विशेष बात यह है कि कम संख्या में कर्मियों के संक्रमित पाए जाने पर कंपनी उद्योग संस्थान को बंद नहीं करना पड़ेगा, अधिक संख्या में संक्रमण पाया जाता है तो परिसर को पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त करने के लिए अधिकतम 2 दिन के लिए बंद किया जाएगा ,उद्योगों के संग सुविधा के लिए सरकार ने एसओपी का पालन कराने के लिए जिला अधिकारी को अधिकार दिए हैं,
दूसरी तरफ उद्योगों को भी अपने स्तर पर लाइजन अफसर नियुक्त करने होंगे, वही अफसर ही उद्योग व प्रशासन के बीच संपर्क की कड़ी के रूप में कार्य करेगा, उद्योग या अन्य संस्थानों में संक्रमण की रोकथाम से लेकर सुरक्षा केउचित उपाय करने प्रशासन को सूचना देने गाइडलाइन का पालन कराने आदि का सारा जिम्मा इसी अधिकारी पर होगा, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उद्योगों कारखानों निर्माण इकाइयों आदि को मास्क सोशल डिस्टेंस आदि का पालन करना होगा, घर से काम करने वर्जन मीटिंग आदि को तवज्जो देनी होगी, थर्मल स्क्रीनिंग सहित निर्देशों का पालन करना होगा, परिवहन कर्मचारियों को लाने ले जाने में भी दिशानिर्देश का पालन करते हुए अनुमति रहेगी,कोई भी मामला सामने आने पर लाइजन अधिकारी को सीएम मोरिया स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से तय करना होगा कि या हाई रिस्क मामला है, यह लो रिस्क हाई रिस्क मामले में 14 दिन का होम कोरेंटिन और कोविड-19 टेस्ट जरूरी है, लो रिस्क वाले मामले में कर्मी काम पर आ सकेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाएगी बुखार सर्दी खांसी जुखाम गले में खराश आदि से पीड़ित कर्मियों को काम करने की जरूरत नहीं होगी, इनको स्वास्थ्य की जांच करवाने और घर पर ही रहने को कहा जाएगा इस परिस्थिति में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है ,कि लाइजन अधिकारी यह तय करेंगे कि संस्थान के कौन-कौन अधिकारी कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, जिला प्रशासन की ओर से अग्रिम आदेश जारी ना हो तब तक कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे, एक ही काम करेंगे किसी बीमारी से पीड़ित वृद्ध गर्भवती महिलाएं आदि के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी इन लोगों से संबंधित लाइन में काम नहीं कराया जाएगा, प्रबंधन की यह कोशिश करेगा कि इनको घर से काम करने की सुविधा मिले सके ।
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