हनीमून के बहाने एक शौहर अपनी बेगम को घुमाने के लिए नैनीताल लाया। यहां उसने अपनी बेगम को पहाड़ी से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। शौहर ने अपनी बेगम की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो दहेज की मांग को पूरी नहीं कर पाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने इस मामले में आरोपी पति को हत्या का दोषी ठहराया है।
यह मामला वर्ष 2018 का है जब नोएडा का एक व्यक्ति सद्दाम अपनी पत्नी तमन्ना को घुमाने के बहाने शादी के एक महीने बाद नैनीताल लाया था और उसने यहाँ पर उसका गाला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव को नैनीताल-भवाली मोटरमार्ग पर भूमियाधार के पास खाई में फेंक दिया। मामला पिछले 6 वर्षों से कोर्ट में चल रहा था जिसे अब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है।
2017 में हुई थी शादी
महिला के भाई आसिफ खान निवासी लोनिवि नोएडा ने शव की शिनाख्त कर तल्लीताल थाने में 16 जनवरी 2018 को पति सद्दाम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि तमन्ना की शादी 19 नवंबर 2017 को ग्रीन वैली फार्म हाउस साहिबाबाद, गाजियाबाद में सद्दाम के साथ हुई थी।
मिली जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी 2018 को नैनीताल जिले के तल्लीताल थाने में तमन्ना के भाई आसिफ खान निवासी ग्राम मंडोली दिल्ली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि दो महीने पहले उसकी बहन तमन्ना की शादी 19 नवंबर 2017 को मो. सद्दाम निवासी फतेहपुर अट्टा नोएडा के साथ हुई थी।
उसने बताया कि शादी समारोह में वर पक्ष की मांग के मुताबिक एक फॉरच्यूनर, एक ब्रेजा, एक क्वीड कार, 50 लाख रुपए से अधिक के सोने के जेवरात और 5 लाख 51 हजार रुपए नकद दिए गए थे। लेकिन कुछ समय बाद ही सद्दाम ने उनकी बहन पर और दहेज देने का दबाव बनाया। सद्दाम द्वारा शादी के कुछ ही दिनों के बाद 25-30 लाख की मांग की गई थी। इस मामले में टैक्सी ड्राइवर किशन सिंह बोरा की गवाही बेहद ही अहम साबित हुई।अब इस मामले में सुनवाई हुई है और आरोपी को 29 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
दहेज़ के लिए करता था प्रताड़ित
सद्दाम पुत्र उमर मोहम्मद फतेहपुर अट्टा, नोएडा (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है। वह शादी के एक महीने बाद ही पत्नी को प्रताड़ित करने लगा था जिस कारण वह अपने ससुराल में आकर रहने लगी। लेकिन वह पत्नी को बेहला-फुसलाकर उसे घुमाने के बहाने नैनीताल ले आया और यहाँ उसकी हत्या कर दी।
ज़िला शासकीय अधिवक्ता की ओर से आरोप साबित करने के लिए न्याायालय में 11 गवाह पेश किए गए और ठोस साक्ष्यों के आधार पर जिला कोर्ट ने सद्दाम को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया।
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