हाई कोर्ट ने आबकारी नीति-2023 की धारा-5.5 के अंतर्गत 200 एमएल शराब टेट्रा पैक में बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, सरकार बताए कि किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि यह याचिका चंपावत के नरेश चंद्र द्वारा दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सारी बातों को सुनने के बाद कहा गया कि, आबकारी नीति की यह धाना निश्चित तौर पर पर्यावरण के लिए खतरा है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा कि किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है, सरकार को बताना चाहिए। एक तरफ सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन को कार्यक्रम चला रही, दूसरी तरफ टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है। सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं।
सरकार ने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि हर माह एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी और पर्यावरण को नुकसान होगा।
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