मां के समान मानी जाने वाली सास के साथ दुष्कर्म करने वाले दामाद को न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी सुनाया गया है। दो साल पूर्व दोषी ने अपनी सास के साथ रात के समय घर में घुसकर जबरन दुराचार किया था। 21 मार्च 2021 को नगर के एक मोहल्ला निवासी महिला के घर में रात को घुसकर उसके दामाद ने उसके साथ जबरन दुराचार किया था।
इस दौरान दामाद ने सास के साथ मारपीट भी की। मामला प्रकाश में आने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। मेडिकल जांच में दुराचार की पुष्टि हुई थी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर के न्यायालय में चला। मंगलवार को कोर्ट ने अभियुक्त दामाद को सास से दुराचार का दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड नहीं दिए जाने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। जबकि भादवि धारा 323 के तहत तीन माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
अपर सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता को धारा 357 ए के तहत उत्त्तराखंड में अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013/उत्त्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित, उत्त्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 के तहत प्रतिकर दिए जाने के संबंध में निर्णय की प्रति सचिव जिला विधिक प्राधिकरण सेवा को भेजने के आदेश दिए हैं। दोषी को सजा भुगतने को जिला कारागार अल्मोड़ा भेजने के आदेश दिए गए हैं।
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