अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब केवल पुलकित आर्य का ही नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने केवल पुलकित आर्य का ही नार्कों और पॉलीग्राफ टेस्ट को कहा है। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने संबंधित मामले की रूलिंग (न्यायिक निर्णयों की प्रति) दाखिल की। जिसके बाद कोर्ट ने एक दिन की तारीख आगे बढ़ा दी है।
शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि गत तीन जनवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी गई थीं। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 5 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। पांच जनवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित मामलों में अन्य कई रूलिंग को जरूरी बताते हुए इन्हें प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई। अदालत ने इसके लिए समय प्रदान करते हुए 10 जनवरी की तिथि नियत की गई थी।
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