उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- जमरानी बांध प्रभावितों को वर्ष 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा मिलेगा।
- हाइकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
- पशुपालकों को राहत, भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर क्रमशः 50 प्रतिशत व 75 प्रतिशत की गई।
- कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा।
इस पर हुई चर्चा
बैठक में भर्ती परीक्षा घोटाले को देखते हुए नकल पर सख्ती बरतने के लिए अधिनियम के लिए विधेयक के मसौदे, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में विधेयक, नर्सिंग भर्ती नियमावली, क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के साथ ही शहरी विकास व आवास, शिक्षा से संबंधित मामलों में चर्चा हुई।
बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है।
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