लोक सेवा आयोग ने पारदर्शी तरीके से समूह ग की परीक्षाओं के आयोजन के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। निर्विघ्न परीक्षा संपन्न कराने को आयोग पुलिस प्रशासन की भी मदद लेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट में समूह ग की परीक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को सौंपी थी।
प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर जिलाधिकारी की देखरेख में होगा और आयोग के सहयोग के लिए हर जिले से एडीएम स्तर से ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। तहसील, नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के लिए समन्वय की जिमेदारी एसडीएम स्तर के जोनल मजिस्ट्रेट की होगी।
परीक्षा केन्द्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात होगा। परीक्षा केन्द्रों के प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएंगे। परीक्षा केन्द्र पर प्रशासन का एक तहसीलदार स्तर का अधिकारी नामित किया जाएगा।
प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव को जल्द मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।
परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से अध्यक्ष डा. राकेश कुमार की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव में परीक्षा के आयोजन के लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था के अलावा फर्नीचर, बिजली, पेयजल आदि की व्यवस्था को कहा गया है।
- प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि परीक्षा का आयोजन जिलास्तर पर जिलाधिकारी की देखरेख में किया जाए और आयोग के सहयोग के लिए हर जिले से एडीएम स्तर से ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
- आयोग ने तहसील और नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के लिए एसडीएम स्तर के जोनल मजिस्ट्रेट नामित करने के अलावा परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएं।
- पुलिस बल की भी तैनाती हो।
- केंद्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदत्त किए जाएं।
- परीक्षा केंद्र पर प्रशासन का एक अधिकारी तहसीलदार स्तर का नामित किया जाए।
- परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की जाए।
- कोषागार से गोपनीय सामग्री विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और परीक्षा के उपरांत इन सामग्रियों को पोस्ट आफिस अथवा निर्धारित गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए जाएं।
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