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चुनाव आयोग ने जारी किए नए दिशा- निर्देश।


निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए वीडियो वैन के इस्तेमाल की अनुमति देने के साथ ही इससे जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वीडियो वैन के किसी भी स्थल पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने रैलियों के आयोजन पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। हालांकि, आयोग ने शनिवार को खुली जगहों पर कोरोना प्रोटोकाल के पालन के साथ अधिकतम 500 दर्शकों की उपस्थिति में वीडियो वैन के जरिये प्रचार करने की अनुमति दी थी। आयोग ने आगाह किया था कि वीडियो वैन से लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सामान्य यातायात में इससे कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए।

आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर पार्टियों द्वारा वीडियो वैन के इस्तेमाल से जुड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। पत्र में कहा गया है, राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का इस्तेमाल उनकी योजनाओं और घोषणाओं के प्रचार के लिए किया जा सकता है। इनके जरिये किसी प्रत्याशी विशेष के लिए वोट या समर्थन नहीं मांगा जा सकेगा।

पत्र में कहा गया है कि अगर वीडियो वैन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के प्रचार के लिए किया जाता है तो उसका खर्च संबंधित उम्मीदवार के खाते में दर्ज किया जाएगा। चुनाव पर्यवेक्षकों को ऐसे खचरें पर करीबी नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

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