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उत्तराखंड : कैबिनेट के अहम फैसले , कोरोना वैक्सीन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला


देहरादून : उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में 29 फैसले आये हैं। सबसे पहले कैबिनेट ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष मौखूरी को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

तय किया गया कि 20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। फ्रंटलाइन में काम करने वाले कर्मचारियों, 55 साल से ऊपर के बीमार लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। उत्तराखंड पेयजल निगम की नियमावली बनाई गई है। देहरादून मेडिकल कालेज में 44 सुपर स्पेशियलिटी पदों को स्वीकृति दी गई। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर फैसला लिया गया। निजी सुरक्षा एजेंसी की मान्यता को लेकर भी निर्णय लिया गया। अब एक जिले में ही सुरक्षाएजेंसी खोलने की मान्यता मिलेगी। कैबिनेट ने विधानसभा का सत्र आहुत करने को मंजूरी दी है। सत्र 21 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में 7 पद स्वीकृत किये गए। आर्ट या फाइन आर्ट के छात्रों को बीएड से राहत देने के लिए अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। हरावाला में 300 बेड का सरकारी अस्पताल के लिए सड़क चैड़ीकरण में छूट दी गई है। सिंचाई विभाग के द्वारा लीज पर दिए गए पट्टे वापस लिए जाएंगे।

शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन मिलेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन भंडार में शिथिलता को लेकर कमेटी बनाई गई। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण को भी मंजूर किया गया।

स्वामित्व योजना के तहत जमीन विवाद मामलों को निपटारा 10 दिन में करने का फैसला लिया गया। पीजी डॉक्टरों को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। उनको तय करना होगा कि आधी सैलरी या स्कॉलरशिप में एक चीज का ही लाभ ले सकेंगे।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में बदलाव किया गया। केंद्र सरकार के बदले गए नियमों को राज्य ने अपनाया है। चीनी कम्पनी को उत्तराखंड में ठेका न मिले इसको लेकर नियम बदला गया है। पीएसी, एपी प्रमोशन सूची में महिला पुरुष की अलग – अलग बनाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

उत्तराखंड सरकार के टेंडर में भाग नहीं ले सकेंगी चीन की कम्पनी। अधिप्राप्ति नियमावली में प्रावधान किया।

स्वयं सहायता समूह से सामान खरीदने का प्रावधान भी नियमावली में किया।

उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन।

देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को मंजूरी।

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति।

नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर लिया गया फैसला।

देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली।

निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।

उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म।

उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा।

आबकारी नीति में संशोधन किया गया।

राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी।

हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की।

सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे।

राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई, 03 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे।

स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा।

उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी, एपी और आईआरबी) में पहले महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की नियमावली एक थी। अब महिलाओं और पुरुषों की वरिष्ठता सूची अलग बनेगी।

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