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बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज


बद्री केदारनाथ मंदिर समेत 51 अन्य मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के तहत शामिल करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत,,,

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने देवस्थानम बोर्ड को माना सही,,

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज,उत्तराखंड हाईकोर्ट मे चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ राज्य सभा सांसद सुब्रामण्यम स्वामी व अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी जिस पर पर फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने पिछले छह जुलाई को मामलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। स्वामी ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि सरकार द्वारा लाया गया यह एक्ट असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 25,26 और 32 और जनभावनाओं के विरुद्ध है। जबकि सरकार की ओर से कहा गया था कि यह अधिनियम संवैधानिक है और सरकार को इसका अधिकार है। इस मामले में रुलक संस्था ने भी सरकार के अधिनियम का समर्थन करते हुए स्वयं पक्षकार का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

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